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Information about pf account and tax benefit on it पीएफ अकाउंट की पूरी जानकारी, जाने इससे मिलने वाले लोन और टैक्स छूट के बारे में

Information about pf account and tax benefit on it पीएफ अकाउंट की पूरी जानकारी, जाने इससे मिलने वाले लोन और टैक्स छूट के बारे में

अक्सर आपने पीपीएफ एकाउंट के बारे में तो बहुत सुना होगा। जब बात टैक्स सेविंग की आती है तो हर एक व्यक्ति के दिमाग में PPF अकाउंट जरूर आता है। पीपीएफ अकाउंट बचत करने के लिए सबसे अच्छा और कर से मुक्त स्कीम है। पीपीएफ अकाउंट का पूरा नाम पब्लिक प्रोविडेंट फंड है जिसे सार्वजनिक भविष्य निधि खाता भी कहते हैं। यह सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली एक बचत अथवा जमा योजना है। इसकी शुरुआत वित्त मंत्रालय द्वारा 1968 में की गई थी। इस योजना को शुरू करने में सरकार का मुख्य उद्देश्य लोगों में बचत की भावना को बढ़ाना है। इसके साथ ही सरकार ने नागरिकों को इसी योजना के साथ उन्हें टैक्स बचत का लाभ भी दिया जाता है। पीपीएफ अकाउंट पूरी तरह से कर मुक्त बचत योजना है। यह टैक्स बचत करने और भविष्य के लिए बचत करने के लिए काफी अच्छी योजना है | पीपीएफ अकाउंट कोई भी नागरिक भारत में किसी भी डाकघर अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखाओं जैसे- SBI, PNB, ICICI में खोल सकते हैं। पीपीएफ एकाउंट एक लंबी अवधि के लिए बचत योजना है जिसके अंतर्गत कोई भी नागरिक अपनी राशि जमा कर सकता है। पीपीएफ में 8.1 प्रतिशत का ब्याज प्रदान किया जाता है।

वित्त मंत्रालय के नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पीपीएफ में निवेश नहीं कर सकता है इसलिए एक नागरिक को एक ही पीपीएफ खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। यदि किसी व्यक्ति ने एक से अधिक पीपीएफ खुलवा लिए हैं और उसे दूसरे अकाउंट में किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं प्रदान किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति संयुक्त नाम ( जॉइंट अकाउंट ) के अंतर्गत पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकता है।

पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए अधिकतम आयु सीमा क्या है- पीपीएफ अकाउंट ओपन करने के लिए कोई भी अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

आप कहां खोल सकते हैं- पीपीएफ अकाउंट अपने नजदीकी किसी पोस्ट ऑफिस किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक जैसे- SBI, यूनियन बैंक, PNB, बैंक ऑफ़ इंडिया आदि, इसके साथ ही कुछ क्षेत्रीय निजी बैंक जैसे-आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक आदि में पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। इसके साथ ही आप एक बैंक से दूसरे बैंक में अपना पीपीएफ एकाउंट ट्रांसफर भी कर सकते हैं।

पीपीएफ में की ब्याज दर क्या है- पीपीएफ अकाउंट के लिए हर 3 महीने बाद भारत सरकार द्वारा ब्याज दर की सूचना प्रदान की जाती है और इसकी ब्याज दर घटती बढ़ती रहती है। हम 1 साल में EPF अकाउंट में कितना निवेश कर सकते हैं- कोई भी नागरिक एक वित्तीय वर्ष में कम से कम ₹500 और ज्यादा से ज्यादा डेढ़ लाख रूपय तक का निवेश कर सकता है। इसके साथ ही 1 वर्ष में अधिकतम पीपीएफ अकाउंट में 12 बार जमा किया जा सकता है और हर बार जमा की गई धनराशि ₹5 से ऊपर होनी चाहिए। आप अपने अव्यश्क बच्चों के भी पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है यदि आप अपने आवश्यक बच्चों के अकाउंट में गार्जियन आप ही हैं तो आप अपने और अपने बच्चे के अकाउंट में प्रतिवर्ष ₹150000 से ऊपर की राशि जमा नहीं कर सकते हैं। जिस वर्ष कोई नागरिक अपना पीपीएफ ओपन करवाता है तो उस वर्ष के अंत से 15 साल बाद उसका पीपीएफ में परिपक्व हो जाता है। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं यदि आपने जून 2018 में अपना पीपीएफ एकाउंट ओपन किया है तो आपका पीपीएफ अकाउंट 31 मार्च 2034 में परिपक्व होगा।
एकाउंट परिपक्व होने के बाद क्या करना होता है- आपका पीपीएफ एकाउंट पूर्ण अर्थात परिपक्व होने पर आपके पास है तीन विकल्प होते हैं- आप अपना खाता बंद करके संपूर्ण राशी निकाल सकते हैं। किसी भी आगे के योगदान के बिना 5 वर्षों की अवधि के लिए अपने पीपीएफ को बढ़ा सकते हैं। आप आगे योगदान देते हुए 5 वर्ष के लिए पीपीएफ अकाउंट बढ़ा सकते हैं। आप पीपीएफ एकाउंट से 7 साल में पैसे निकाल सकते हैं। यदि आपको पैसों की जरूरत पड़ जाती है और आप अपना पीपीएफ अकाउंट भी बंद नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने पीपीएफ एकाउंट पर लोन भी प्राप्त कर सकते हैं। पीपीएफ एकाउंट पर आपको लोन तीसरे साल से लेकर 6 साल तक मिल जाता है, 6 साल के बाद लोन इसलिए नहीं मिल सकता है क्योंकि 7 साल में आप पीपीएफ अकाउंट से कुछ धन राशि निकाल सकते हैं। सामान्य तौर पर पीपीएफ अकाउंट पर आपको 25% तक लोन प्रदान किया जाता है। यदि आपने पीपीएफ अकाउंट लोन लिया है तो आपको अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज दर से 2% अधिक ब्याज देना होता है और आपको अपने लोन का भुगतान 36 महीनों में ही करना भी होता है।

पीपीएफ एकाउंट में पैसे जमा करने पर टैक्स बेनिफिट क्या है- इसके अंतर्गत जमा किए जाने वाले पैसे पर आपको टैक्स की छूट दी जाती है। लेकिन आपको 1 वर्ष में अधिकतम डेढ़ लाख रूपय पर ही टैक्स छूट लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही पीपीएफ अकाउंट पर मिलने वाला ब्याज भी कर से मुक्त होता है। इसके नियमों के अनुसार कोई भी एनआरआई पीपीएफ अकाउंट खोल नहीं सकता है। लेकिन एनआरआई बनने से पहले जिन लोगों ने पीपीएफ एकाउंट लिया है। वह अपना अकाउंट में मिच्योर होने तक चला सकते हैं।

पीपीएफ अकाउंट ओपन कराने के लिए आवश्यक कागजात- पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस/वोटर ID कार्ड किसी तरह का यूटिलिटी बिल / लीज एग्रीमेंट, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, राशन कार्ड, हस्ताक्षरित चेक आदि। इसके साथ ही आवेदनकर्ता का फोटोग्राफ, आवेदन पत्र, बैंक द्वारा निर्देशित विशेष दस्तावेज और 18 वर्ष से कम उम्र होने पर जन्म प्रमाण पत्र स्कूल सर्टिफिकेट आदि।

आप किसी भी राष्ट्रीय कृत बैंक अथवा डाकघर में अपना एकाउंट ओपन करा सकते हैं। अकाउंट शुरू करने के लिए आपको अपने खाते में न्यूनतम ₹100 की राशि जमा करना होगी। ऑफलाइन EPF अकाउंट ओपन करने के लिए आप अपने किसी नजदीकी बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं और वहां से पीपीएफ एकाउंट का आवेदन फार्म लेकर उसे पूरी तरह सही-सही भरकर और आवश्यक दस्तावेजों की कॉपी संलग्न करके अपना पीपीएफ एकाउंट ओपन करा सकते हैं।

आप बैंकों द्वारा चलाई गई ऑनलाइन सुविधा का उपयोग करके भी पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले किसी बैंक की आप सिर्फ वेबसाइट पर जाना होगा, जिस बैंक में आपको EPF अकाउंट ओपन करना है। बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचने के पश्चात पीपीएफ से जुड़ी आवश्यक नियम और शर्तों को पढ़ने के बाद आपको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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