कर्मचारियों को पीएफ खाता जरूर लेना चाहिए, जाने पीएफ खाते से जुड़ी सारी बातें
पीएफ से हम एकमुश्त पैसा मिलने के अलावा भी कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। पीएफ खाताधारकों को बंद पड़े खातों पर भी ब्याज मिलता है। आपका पीएफ खाता 3 साल से अधिक समय से बंद है तो भी आपको ब्याज मिलता रहेगा। 2016 में ईपीएफओ की ओर से यह बदलाव किया गया था। इसे आधार कार्ड से लिंक करवाने पर नौकरी बदलने पर पैसा उसी एकाउंट में आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है।
कर्मचारी की बेसिक सेलरी का 12 प्रतिसत पीएफ में जाता है और कंपनी भी 12 प्रतिसत अतिरिक्त कंट्रीब्यूट करती है। कंपनी के 12 प्रतिसत में से 3.67 प्रतिसत कर्मचारियों के पीएफ खाते में जाते हैं और बाकी के 8.33 प्रतिसत कर्मचारी पेंशन स्कीम में जाती हैं। मतलब आप पीएफ न लेकर 12 प्रतिसत का नुकसान करते हैं। आप पीएफ एकाउंट में नाम, मोबाइल नंबर, पिता का नाम को भी आसानी से बदल सकते हैं। आप यह काम epfindia(dot)gov (dot)in वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं।
अब जल्द ही कर्मचारी 1 महीने बेरोजगारी के बाद 60 प्रतिसत और 2 महीने बेरोजगारी के बाद 80 प्रतिसत की रकम निकाल सकते हैं। अगर 3 महीने तक नौकरी नही मिलती है तो आप 80 प्रतिसत तक कि राशि एडवांस के तौर पर निकाल सकते हैं। अगर कंपनियां बेसिक सेलरी का 50 प्रतिसत से अधिक अलायंस रखती हैं तो उस हिस्से को भी बेसिक सेलरी माना जायेगा और कंपनियों को उस हिस्से को मिलाकर पीएफ काटना होगा।