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मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में आवेदन करके पेंशन पाएं, अपना नाम देखें

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में आवेदन करके पेंशन पाएं, अपना नाम देखें

प्रदेश राज्य सरकार प्रदेश के गरीब नागरिकों के लिए कई प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि सभी योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंच सके। प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का भी संचालन किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत ऐसे नागरिकों को लाभ प्रदान किया जाता है, जिनकी संतान के रूप में केवल कन्याएं ही हैं। अगर आपने मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना में आवेदन किया है तो लाभार्थी सूची में अपना नाम देख सकते हैं।

इस योजना के लिए पात्रता मापदंड भी निर्धारित किए गए हैं- इस योजना का लाभ केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी नागरिक ही प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए हितग्राही दंपत्ति में से किसी एक की न्यूनतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए हितग्राही दंपति की संतान के रूप में केवल कन्या ही होनी चाहिए। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए करने वाला आवेदक आयकरदाता नहीं होना चाहिए। इसमें दम्पत्ति को 500 रुपये की राशि प्रतिमाह दी जाती है।

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन दस्तावेज- आयु एवं निवास के लिए निम्न में से कोई एक – स्कूल का प्रमाण पत्र /अंकसूची, जन्म प्रमाण पत्र/मतदाता सूची/स्वयं का मतदाता परिचय पत्र/चिकित्सक प्रमाण पत्र राशन कार्ड। दम्पत्ति की केवल कन्या ही हुई है, कि जांच निम्नांकित दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करने पर की जाये:- राशन कार्ड/मतदाता निर्वाचक नामावली जिसमें दम्पत्ति का नाम एवं परिवार के सदस्यों का नाम हो /ग्राम पंचायत/वार्ड प्रभारी का प्रमाण पत्र/आंगनबाड़ी/ आशा कार्यकर्ता की रिपोर्ट पंजी/स्व प्रमाणित घोषणा पत्र।

योजना में अपना नाम देखने के लिए आपको इसकी ऑफिसियल वेबसाइट samagra(dot)gov (dot)in(इसमें डॉट की जगह(.) का उपयोग करें) पर जाना होगा। वेबसाइट पर जाने के पश्चात होम पेज पर आपको हितग्राहियों की सूची की लिंक दिखाई देगी। जैसा की आपको नीचे इमेज में दिखाया गया है। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है।

उसके बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा।
इस नए पेज में आपको जिला, स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत, ग्राम वार्ड एवं पेंशन का प्रकार मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का चयन करना होगा। सभी जानकारी का चयन करने के पश्चात सूची देखें बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सूची देखें बटन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने आपके चयन किए गए क्षेत्र के सभी लाभार्थियों की सूची खुलकर आ जाएगी। यहां पर आप अपना नाम से , समग्र सदस्य आई डी , परिवार ID या के माध्यम से सर्च कर सकते हैं।

इसमे ऑनलाइन आवेदन करने के लिए mpedistrict(dot)go (dot)in(इसमें डॉट की जगह(.) का उपयोग करें) पर जाना होगा।
इस आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कृपया ध्यान रहे कि कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, यदि कोई त्रुटि होती है तो फॉर्म गलत माना जाएगा। सभी जानकारी का चयन करने के पश्चात सबमिट बटन पर क्लिक करें। आप इसका प्रिंट आउट भी संभाल कर रख सकते हैं।

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